डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने सिम व मोबाइल फोन की खरीद-बिक्री को लेकर जारी किए नए नियम
द पंजाब रिपोर्ट जालंधर, सुनीता :– शहर में साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए डीसीपी कानून एवं व्यवस्था अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मोबाइल फोन और सिम विक्रेता को फोन और सिम बेचते समय खरीदार को पहचान पत्र,आईडी बिना प्रमाण,फोटो प्राप्त किये मोबाइल फोन एवं सिम नहीं बेचने के आदेश दिए है। इसके साथ ही ग्राहक,विक्रेता से खरीदारी करते हुए फर्म की मुहर व हस्ताक्षर के अधीन खरीदारी सर्टिफिकेट भी देना होगा।
बता दें कि खरीदारी करते समय भुगतान कार्ड या ऑनलाइन किया जाता है, तो व्यक्ति की आई.डी. दुकानदार सबूत और ग्राहक का नाम और जन्म तिथि, पिता का नाम, घर का पूरा पता, आईडी प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति की आई. डी, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन की बिक्री/खरीद की तारीख और समय, जिस व्यक्ति के खाते से भुगतान किया गया है उसका आईडी प्रमाण और रिकॉर्ड रजिस्टर के अनुसार ग्राहक का फोटो रखना होगा। यह आदेश 29 फरवरी से 13 अप्रैल तक ही लागू रहेंगे।